Home Chattisgarh कुम्हारी के व्यवसायी को धोखाधड़ी के आरोप में 3 वर्ष की सजा

कुम्हारी के व्यवसायी को धोखाधड़ी के आरोप में 3 वर्ष की सजा

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आरोपी ने छलपूर्वक परसदा के किसान की कृषि भूमि को बेचा था

कुम्हारी। खुर्सीपार निवासी और कुम्हारी के व्यवसायी शशिकांत अग्रवाल को परसदा के कृषक की कृषि भूमि को कूट रचना कर बेचने के आरोप में धारा 406, 420/34 भा.द.वि. में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई-3 द्वारा 03 वर्ष के कारावास एवं रूपये 1000/-जुर्माना को विचारण न्यायालय के अपराधिक अपील प्रकरण क्रमांक 578/2025 पक्षकारगण शशीकांत अग्रवाल वि. छ.ग. राज्य में आदेश दिनांक 29.04.2026 अनुसार यथावत रखा गया है। आरोपी शशीकांत अग्रवाल पिता सीताराम अग्रवाल के विरूद्ध सन् 2017 में धारा 406, 420/34 भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई थी।

उपरोक्त अपराध की सजा के परिपालन में आरोपी शशिकांत अग्रवाल पिता सीताराम अग्रवाल निवासी खुर्सीपार भिलाई, को जेल दाखिल किया गया।

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