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नाबालिग को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने  वाला फरार आरोपी थाना चारामा पुलिस की गिरफ्त में

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चारामा । श्रीमान पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल अशोक कुमार राखेचा (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री योगेश साहू (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर श्री हरीश पाटिल (रा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में थाना चारामा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 135/2026, धारा 137(2), 87, 64(2)(ड), 64(1), 65(1) बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
दिनांक 25.06.2026 को प्रार्थिया द्वारा थाना चारामा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 24.06.2026 को सुबह करीब 10:00 बजे उसकी नाबालिग पुत्री घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई। परिजनों द्वारा आसपास एवं संभावित स्थानों पर तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर थाना चारामा में अपराध क्रमांक 135/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान अपहृत नाबालिग पीड़िता को दिनांक 28.06.2026 को बरामद किया गया। पूछताछ में पीड़िता द्वारा आरोपी युगल किशोर रजक द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने तथा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी दी गई। जिस पर प्रकरण में धारा 87, 64(2)(ड), 64(1), 65(1) बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।
प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। आरोपी घटना दिनांक से ही गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश एवं पता तलाश की गई। इसी क्रम में दिनांक 21.08.2026 को आरोपी युगल किशोर रजक को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
युगल किशोर रजक, पिता मनोज रजक, उम्र 23 वर्ष, निवासी कंडेल, थाना चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
निरीक्षक सुरेश कुमार राठौर, उप निरीक्षक सोनराज सूर्यवंशी, आरक्षक 1331 अनिल जैन, निरीक्षक यशवंत श्याम, सहायक उप निरीक्षक भकेश पटेल, प्रधान आरक्षक सचिन सोरी एवं आरक्षक भूपेश नेताम।

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