▪️माननीय न्यायालय ने मोटर यान की धारा 184 और 185 अधिनियम के तहत चालक को 03 दिवस साधारण कारावास एवं 10,000+5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
भिलाई । यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बसों एवं चालकों की जांच के दौरान शराब के नशे में बस चलाते पाए गए चालक के विरुद्ध कार्रवाई कर प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा चालक को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।




