Home Chattisgarh शराब के नशे में स्कूल बस चलाने वाले चालक को न्यायालय ने...

शराब के नशे में स्कूल बस चलाने वाले चालक को न्यायालय ने 03 दिवस कारावास की सजा, 15,000 रूपये अर्थदंड से भी किया दंडित

7
0

▪️माननीय न्यायालय ने मोटर यान की धारा 184 और 185 अधिनियम के तहत चालक को 03 दिवस साधारण कारावास एवं 10,000+5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
भिलाई । यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बसों एवं चालकों की जांच के दौरान शराब के नशे में बस चलाते पाए गए चालक के विरुद्ध कार्रवाई कर प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा चालक को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बसों एवं उनके चालकों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में 07.09.2026 को जांच के दौरान गोपीराम विश्वकर्मा को शराब के नशे में KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 चलाते पाया गया।
यातायात पुलिस द्वारा बस को तत्काल जप्त कर चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत 03 दिवस साधारण कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड तथा धारा 184 के तहत ₹5,000 अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में धारा 185 के तहत 30 दिवस तथा धारा 184 के तहत 10 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
स्कूल बस चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाए जाने के संबंध में रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजी गई है। साथ ही आवश्यक कार्रवाई के संबंध में स्कूल प्रबंधन को भी पत्र प्रेषित किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here