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संयुक्त कृषि भूमि को फर्जी तरीके से अन्य को खड़ाकर विक्रय कर दिया, पाटन पुलिस ने लंबे समय से फरार 02 आरोपी को किया गिरफ्तार

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 पाटन । ग्राम कुम्हली निवासी संजय कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके सम्मिलित खाते की कृषि भूमि को उसके सगे भाई ने अन्य व्यक्ति को खड़ा कर बेचा दिया गया है। उसके कथन अनुसार एवं दस्तावेजो के जांच के बाद पाटन थाने में अपराध क्रमांक 42/2023, धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, 34 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के अनुसार आरोपी ईश्वर दास द्वारा षड्यंत्रपूर्वक अपने सगे भाई संजय कुमार के स्थान पर अन्य व्यक्ति को संजय कुमार के रूप में प्रस्तुत कर उक्त कृषि भूमि का विक्रय आरोपी दिलीप बंजारे के पक्ष में कराया गया। उक्त विक्रय पत्र में आरोपी कन्हैया बंजारे को गवाह बनाया गया था। मामले में आरोपी ईश्वर दास को पूर्व में दिनांक 07.06.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जबकि आरोपी दिलीप बंजारे एवं कन्हैया बंजारे घटना के बाद से फरार चल रहे थे।
फरार आरोपियों की लगातार पतासाजी एवं संभावित ठिकानों पर निगरानी के दौरान पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों दिलीप बंजारे, उम्र 51 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 27, सिरसा भाठा, ग्राम सिरसाकला, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)। 2. कन्हैया बंजारे, उम्र 52 वर्ष, निवासी सत्यम चौक, वार्ड क्रमांक 08, दिलीप किराना के पास, भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) को विधिवत न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
आरोपियों द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भूमि के वास्तविक हिस्सेदार की पहचान का गलत उपयोग करते हुए उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत कर कृषि भूमि का विक्रय कराने की प्रक्रिया में सहयोग किया गया। विक्रय दस्तावेज में आरोपी दिलीप बंजारे को क्रेता तथा कन्हैया बंजारे को गवाह बनाया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पाटन निरीक्षक राजेश मिश्रा के नेतृत्व में थाना पाटन पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फरार आरोपियों की लगातार पतासाजी, संभावित ठिकानों की जानकारी संकलित करने तथा घेराबंदी कर गिरफ्तारी में पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि भूमि एवं अन्य संपत्ति के क्रय-विक्रय से पूर्व संबंधित दस्तावेजों, स्वामित्व एवं पक्षकारों की पहचान का विधिवत सत्यापन करें। किसी भी प्रकार की जालसाजी, कूटरचना अथवा धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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