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पीटा-नारकोटिक्स एक्ट में उतई निवासी बनवाली अग्रवाल को 03 माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी 

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▪️ थाना उतई क्षेत्र में गांजा सहित मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लगातार संलिप्तता
उतई । मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना उतई क्षेत्र के बनवाली अग्रवाल के विरुद्ध उसके आपराधिक अभिलेख एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लगातार संलिप्तता के आधार पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के तहत PIT NDPS की कार्रवाई की गई।
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि वह थाना उतई क्षेत्र का नामजद गुण्डा बदमाश है तथा वर्ष 2010 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।
आदेश में उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के अनुसार उसके विरुद्ध मादक पदार्थों से संबंधित कुल 04 प्रकरण दर्ज होना उल्लेखित है। इन प्रकरणों में अपराध क्रमांक 173/2015, 108/2018, 282/2023 एवं 298/2025, सभी में धारा 20(ख) NDPS Act का उल्लेख है।
अभिलेख के अनुसार अपराध क्रमांक 173/2015 के प्रकरण में विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा दिनांक 13.09.2017 को आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए जाने का उल्लेख है। अपराध क्रमांक 108/2018 एवं 282/2023 के संबंध में आदेश में आरोपी के दोषमुक्त होने का उल्लेख किया गया है। अपराध क्रमांक 298/2025 में विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा दिनांक 10.10.2025 को निर्णय पारित किए जाने का उल्लेख है।
सक्षम प्राधिकारी के आदेश में यह भी उल्लेखित है कि पूर्व में जेल से छूटने के बाद भी आरोपी के मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में संलिप्त रहने की जानकारी सामने आती रही तथा उसकी गतिविधियों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उपलब्ध प्रतिवेदन, दस्तावेजों एवं साक्षियों के कथनों के परीक्षण के बाद उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक पाए जाने पर PIT NDPS के तहत आदेश पारित किया गया।

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